जिला अदालत ने छीना-झपटी के प्रकरण में दो आरोपियों मंगत राम उर्फ शंटी निवासी मीखोवाल, बेगोवाल, कपूरथला और परमजीत उर्फ पम्मा निवासी ज्वाला नगर, मकसूदां को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। अभियोजन के मुताबिक, यह मामला 17 दिसंबर 2022 को थाना आदमपुर में आया था। शिकायतकर्ता जसविंदर सिंह निवासी ग्राम पधियाणा, थाना आदमपुर की शिकायत पर पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल और पर्स छीनने के इल्जाम में केस दर्ज किया था। इस पर सुनवाई की गई थी।

Source: Dianik Bhaskar