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- Chandigarh MC Order | Remove Illegal Ads From Auto And Private Vehicles
आगामी नगर निगम चुनावों से पहले शहर को अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों से मुक्त करने हेतु शहर निगम (MC) ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर नगर में लगे सभी प्रकार के अनधिकृत विज्ञापनों को 7 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। इस
निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा में विज्ञापन नहीं हटाए गए तो संबंधित व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम खुद ऐसे विज्ञापनों को हटाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ऑटो और निजी वाहनों पर लगे विज्ञापन भी हटाने होंगे
शहर निगम के संज्ञान में आया है कि चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में अनेक ऑटो-रिक्शा, कारों और अन्य वाहनों पर बिना अनुमति पोस्टर और विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे सभी विज्ञापनों को आज की तारीख से 7 दिनों के भीतर हटाना होगा।
समयसीमा पूरी होने के पश्चात निगम की टीमें कार्रवाई करेंगी। अनधिकृत विज्ञापन हटाने का खर्च और जुर्माना संबंधित व्यक्ति या एजेंसी से वसूला जा सकता है।
दीवारों और सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनावी पोस्टर लगाने पर भी रोक
आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 और अन्य लागू नियमों के तहत बिना आवश्यक अनुमति के विज्ञापन लगाना अवैध है। किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति, दीवार, सड़क या वाहन पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।
नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ FIR की चेतावनी
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लागू आपराधिक कानूनों के तहत FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।







